मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश की याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, हिंदू महासभा ने दायर की थी याचिका
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मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश की इजाजत की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम महिला याचिका दाखिल करती है तो हम याचिका पर सुनवाई करेंगे. आपको बता दें कि हिन्दू महासभा के केरल इकाई के प्रेसिडेंट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें इस मांग को खारिज कर दिया गया था. सीजीआई (CJI) ने कहा, 'पहले इस मांग को लेकर किसी मुस्लिम महिला को आने दो, फिर हम इस पर विचार करेंगे.
पीठ ने कहा कि आपका इस मामले से कोई संबंध नहीं है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मस्ज़िद में नमाज की इजाज़त पर महाराष्ट्र के मुस्लिम दंपत्ति की याचिका स्वीकार कर चुका है. दरअसल, हिन्दू महासभा ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें इस मांग को खारिज कर दिया गया था. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि इस बारे में वह बकायदा निर्देश जारी करे. याचिका में कहा गया था कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
आपको बता दें कि महिलाओं के पक्ष में कई फैसलों के आने के बाद अब मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मस्जिद में नमाज पढ़ने देने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है. सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केरल में मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश के लिए हिंदू महासभा की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट पिछले साल ही केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में भी सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दे चुका है. हालांकि, दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से राज्य में इस आदेश का विरोध जारी है.