चॉकलेट, आफ्टर शेव समेत 177 आइटम हुए सस्ते, सिर्फ 50 लग्जरी आइटम्स पर लगेगा 28% टैक्स
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GST में 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले 177 सामानों पर टैक्स कम करके उन्हें 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में लाया गया है. अब च्वुइंगम, चॉकलेट, आफ्टर शेव, डिओड्रैंट, वाशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, मार्बल सस्ते हो गए है. आपको बता दें कि GST काउंसिल ने 28 फीसदी के टैक्स ब्रैकेट में सिर्फ 50 आइटम्स रखने का फैसला किया है. इनमें से ज्यादातर लग्जरी आइटम्स हैं. वहीं, 177 चीजों को अब 28 फीसदी के ब्रैकेट से बाहर कर 18 फीसदी के ब्रैकेट में रखा गया है. यानी ये चीजें अब सस्ती होंगी.
ये सभी चीजें हुई सस्ती
मीटिंग में फैसला हुआ है कि सैनेटरी, सूटकेस, वॉलपेपर्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे कई उत्पाद अब 18 फीसदी वाले दायरे में आएंगे. वहीं, चॉकलेट, कॉन्फेक्शनरी आइट्मस, च्वुइंगम, आफ्टर शेव, डिओड्रैंट, वाशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, मार्बल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ग्रेनाइट जैसे प्रोडक्ट भी सस्ते हुए हैं.
बता दें कि ज्यादातर एफएमसीजी प्रोडक्ट पर GST घटाया गया है. ब्यूटी प्रोडक्ट पर टैक्स घटाकर 18 फीसदी किया गया है. 28 फीसदी टैक्स स्लैब में से 12 आइटमों को हटाया गया है. GST काउंसिल के फैसले से सरकार के राजस्व में सालाना 20,000 करोड़ रुपए की कमी आएगी.
क्या सस्ता नहीं
यह भी कहा जा रहा है कि पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामानों पर कोई राहत नहीं मिली है.